रायपुर। प्रार्थी भरत कुमार रूपचंदानी ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रवि भवन में मोबाइल दुकान चलाता है दिनांक 08.06.2023 को रात्रि में प्रार्थी अपने दुकान का शटर गिराकर दो ताला लगाकर दुकान बंद कर घर चला गया। जो दूसरे दिन दिनांक 09.06.2023 को दुकान खोलने रविभवन आकर देखा तो दुकान का एक ताला नहीं था व शटर एक साइड से तिरछा खुला हुआ था, अंदर जाकर देखा तो 01 नग रियलमी मोबाइल तथा गल्ले में रखे 20,000/- रूपये नगदी रकम नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान में ताला तोड़कर शटर खोलकर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 226/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना गोलबाजार पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी लोकेश नायक पुराना बस स्टैंड गोलबाजार में शराब भट्ठी के पास संदिग्ध हालात में मिला जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी लोकेश नायक को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी का एक नग मोबाइल रियल्मी सी 53 कीमती लगभग 10000/- रूपये एवं 500/- रूपये नगदी रकम जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। घटना में संलिप्त आरोपी लोकेश नायक पूर्व में भी चोरी के थाना तेलीबांधा, खम्हारडीह के कई प्रकरणों में जेल में निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी :-
लोकेश नायक पिता बहादुर नायक उम्र 30 साल पता छाताभांठा, थाना सिंदेकला, जिला बालंगीर (उड़ीसा)
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