अगर अगली बार आपको नोटों के नंबर पैनल में स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट मिले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टार चिह्न वाले बैंक नोट कानूनी रूप से वैध हैं। इन नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई दी है. आरबीआई ने कहा कि स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट कानूनी तौर पर उतना ही वैध है जितना बिना स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोट के उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच स्टार चिन्ह जोड़ा जाता है। स्टार चिह्न वाला बैंक नोट उसी संख्या और उपसर्ग के साथ स्टार चिह्न जोडक़र यह पहचानता है कि नोट के पिघलने या खराब हो जाने के बाद इस नोट को बदल दिया गया है या दोबारा मुद्रित किया गया है। स्टार चिन्ह वाले बैंक नोटों की वैधता को लेकर सोशल मीडिया में चल रही चर्चा के बाद आरबीआई ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोटों के नंबर पैनल में स्टार चिन्ह शामिल है. ये वो नोट हैं जो खराब हो चुके नोटों के बदले छापे जाते हैं। स्टार चिन्ह वाले ये नोट सीरियल नंबर के साथ 100 टुकड़ों में मुद्रित होते हैं। आरबीआई ने अपने एफएक्यू में कहा कि 2006 तक आरबीआई द्वारा छापे गए नोट सीरियल नंबर में होते थे। इन सभी नोटों के आगे सीरियल नंबर के साथ-साथ अंक और अक्षर भी लगे होते थे। यह नोट 100 पीस के पैकेट में जारी किया जाता है. क्षतिग्रस्त नोटों की पुनर्मुद्रण के लिए स्टार सीरीज प्रणाली अपनाई गई। स्टार सीरीज के नोट सामान्य करेंसी नोटों की तरह ही कानूनी रूप से मान्य होते हैं। इसके नंबर पैनल में उपसर्ग और नंबर के बीच एक स्टार चिन्ह भी होता है।
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