मोहला। कलेक्टर एस जयवर्धन ने कलेक्टोरेट में बीएलओ को किट प्रदान किए, इसके साथ ही उन्हें नाम जोडऩे, सुधारने इत्यादि दायित्व को करने के निर्देश दिए। इसके साथ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 2 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत भावी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। पुनरीक्षण कार्य के दौरान अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे भावी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम दर्ज ना होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टियां होने पर सुधार करवाया जा सकता है। अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु भावी मतदाता फार्म 6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। फार्म 6 बी भरकर आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ा जा सकता है। फार्म 7 भरकर मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। फार्म 8 भरकर गलत प्रविष्टियां को सुधार करवाया जा सकता है। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत सभी मतदान केंद्रों में 12 एवं 13 व 19 एवं 20 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।
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