02 अंतर्राज्यीय आरोपी, 02 क्रेता सहित कुल 05 आरोपी गिरफ्तार
02 ई-रिक्शा, 40 बैटरियाँ एवं 02 दोपहिया वाहन जप्त
कुल जप्त मशरूका की अनुमानित कीमत लगभग ₹ 8,55,000/-
प्रकरण 01 – थाना डी.डी.नगर
प्रार्थी राहुल कोपुलवार, निवासी बांस टाल, खल्लारी चौक रायपुरा द्वारा थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-NZ-8424 का चालक है।दिनांक 29.01.2026 को शाम लगभग 04:30 बजे उसने अपना ई-रिक्शा सरोना स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर खड़ा किया था। शराब लेकर वापस आने पर उसका ई-रिक्शा मौके पर नहीं मिला। अज्ञात आरोपी द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर लिया गया।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 65/26, धारा 303(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट एवं थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी टीकाराम यादव को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने ई-रिक्शा चोरी करना स्वीकार करने के साथ-साथ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहन से घूम-घूमकर ई-रिक्शा वाहनों से बैटरियाँ चोरी करना तथा चोरी की बैटरियाँ पुरानी बस्ती निवासी राहुल पाल को बिक्री करना बताया।
चोरी की बैटरियाँ क्रय करने के अपराध में आरोपी राहुल पाल को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों की निशानदेही पर 01 नग ई-रिक्शा, 16 नग बैटरियाँ एवं 02 नग दोपहिया वाहन, कुल कीमती लगभग ₹ 4,00,000/- जप्त किए गए।
आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही की गई।
प्रकरण 02 – थाना आज़ाद चौक
प्रार्थी देव यादव, निवासी आमापारा बाजार के सामने, आज़ाद चौक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 23.01.2026 की रात्रि उसने अपना ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-PT-9507 घर के सामने खड़ा किया था। सुबह देखने पर ई-रिक्शा की डिक्की खुली हुई थी तथा उसमें लगी 04 नग बैटरियाँ चोरी हो चुकी थीं।इस संबंध में थाना आज़ाद चौक में अपराध क्रमांक 27/26, धारा 305(सी) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट एवं थाना आज़ाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान आरोपी रमजान खान एवं अकरम खान को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करना स्वीकार किया तथा बताया कि चोरी की बैटरियाँ मौदहापारा निवासी कफिल खान को बिक्री की गई थीं।
चोरी की बैटरियाँ क्रय करने के अपराध में आरोपी कफिल खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 नग अन्य बैटरियाँ भी बरामद की गईं।
आरोपियों के कब्जे से
04 नग चोरी की बैटरियाँ, 01 नग ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-QF-6724 एवं 20 नग अन्य बैटरियाँ, कुल कीमती लगभग ₹ 4,55,000/- जप्त कर धारा 317(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही की गई।
कुल जप्त मशरूका (दोनों प्रकरण मिलाकर)
• 02 नग ई-रिक्शा वाहन
• 40 नग बैटरियाँ
• 02 नग दोपहिया वाहन
कुल अनुमानित कीमत : ₹ 8,55,000/-
गिरफ्तार आरोपी
(प्रकरण – थाना डी.डी.नगर)
01. टीकाराम यादव
पिता – स्व. भागीरथी यादव, उम्र 51 वर्ष, निवासी – वर्मा चौक, गणपति नगर, चंगोरा भाठा, थाना – डी.डी.नगर, रायपुर।
02. राहुल पाल (क्रेता)
पिता – नवल किशोर, उम्र 32 वर्ष
निवासी – ढेबर सिटी गेट के सामने, अवधपुरी, भाठागांव, थाना – पुरानी बस्ती, रायपुर।
(प्रकरण – थाना आज़ाद चौक)
01. रमजान खान
पिता – ईमामुद्दीन खान, उम्र 20 वर्ष
निवासी – नारायच पानी टंकी के पास, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर (उ.प्र.) हाल पता – गफ्फूर मस्जिद के पीछे, मौदहापारा, रायपुर।
02. अकरम खान
पिता – छेदू खान, उम्र 21 वर्ष
निवासी – मोटनी मस्जिद के पास, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर (उ.प्र.)
हाल पता – गाजीनगर, बीरगांव उरला, थाना उरला, रायपुर।
03. कफिल खान (क्रेता)
पिता – अहमद खान, उम्र 31 वर्ष
निवासी – के.के. रोड, जनकबाड़ा के पास, मौदहापारा
थाना – मौदहापारा, रायपुर।
निष्कर्ष...
यह संयुक्त कार्यवाही रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की संगठित वाहन चोरी गिरोहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, अपराध नियंत्रण, संपत्ति अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।
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