रायपुर : रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी के पीएसओ कोरोना पॉजीटिव मिला है। इसके बाद सांसद होम क्वारेंटाइन पर चले गए हैं। एम्स के चार कर्मचारी समेत रायपुर में शुक्रवार को 7 नए मरीज मिले हैं। जबकि बिलासपुर में 6 समेत प्रदेश में 52 नए मरीजों की पहचान की गई है। बस्तर में कांकेर के बीएसएफ के 8 और दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 5 जवान संक्रमित हुए हैं। देर रात 12 पॉजीटिव केस आए थे। प्रदेश में मरीजों की संख्या 3067 हो गई है। एक्टिव केस 689 है। 2362 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
बिलासपुर : कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2020 की परीक्षा के दौरान मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपैरेंट पानी बोतल, हैंड सेनेटाइजर इत्यादि लेकर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति दे दी गई है। क्लैट की परीक्षा 22 अगस्त को ऑनलाइन होगी। क्लैट कंसोर्टियम ने परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिग का हर पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। निर्देश के अनुसार जो छात्र लेखक की सुविधा लेंगे उन्हें एन-95 मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। परीक्षार्थी और लेखक दोनों के लिए यह जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर पेन और एडमिट कार्ड के अलावा मास्क और ग्लव्स भी परमिट किया गया है। सेनेटाइजर, पानी की बोतल भी परीक्षा केंद्र में लेकर जा सकते हैं। अब कुल 203 शहरों में क्लैट परीक्षा का आयोजन होगा। पहले देशभर में 67 शहरों में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। छात्रों को 10 जुलाई तक इनमें से तीन शहरों को परीक्षा केंद्र के लिए चुनना है।
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रायपुर : अगले महीने 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन सभी देवगण चार माह के लिए विश्राम पर चले जाएंगे और चातुर्मास का शुभारंभ हो जाएगा। देवशयनी एकादशी से पहले मात्र दो शुभ मुहूर्त बचे हैं। इसके बाद चातुर्मास लग जाने से अगले पांच माह तक अनेक शुभ संस्कार नहीं होंगे। शादी की शहनाइयां भी नहीं बजेंगी।
रायपुर : प्रदेश की राजधानी रायपुर में कोरोना का पहला मरीज मिले 100 दिन पूरे हो गए है | आज बीजापुर में सीआरपीएफ का एक अफसर कोरोना पाॅजिटिव मिला । अब प्रदेश के सभी 28 जिलों में कोरोना का संक्रमण मिल गया। राजधानी रायपुर में भी कोरोना के 9 मरीज मिले हैं, पर ये सभी किर्गिस्तान से लौटे मेडिकल छात्र हैं और दो हॉस्टल में पेड क्वारेंटाइन हैं। इनमें से एक रामानुजगंज के विधायक का बेटा भी है। गुरुवार को राजनांदगांव- रायगढ़ से 4-4, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर व गरियाबंद से 3-3, जगदलपुर से 2, दंतेवाड़ा व बेमेतरा से एक-एक केस पाजिटिव आया है। देर रात 4 मरीज मिले थे, जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2458 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 715 हैं और 1729 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
रायपुर : राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में अवगत कराया है कि प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते अथवा बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।इसी तरह बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोफ्लोराईड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक तथा परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।बस में यात्रा के दौरान सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग के अनुसार तथा तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करना होगा।यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना भी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
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